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भारतीय इतिहास ||भारतीय कानून || GK

भारतीय इतिहास ||भारतीय कानून || GK स्त्रियों को बच्चा पैदा होने की स्थिति में उन्हें वेतन सहित तीन माह छुट्टी लेने का भी अधिकार प्रदान किया गया। '1955 में हिन्दू विवाह कानून' बनाया गया जिसके द्वारा बहु विवाह को और कानूनी ठहराया गया और एक पुरुष को एक ही पत्नी रखने का अधिकार दिया गया। 1955 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून द्वारा सभी धन पर सभी का अधिकार और पुत्री को बच्चों सहित पिता की सम्पत्ति में उसके भाइयों और उनके बच्चों को समान अधिकार दिया गया। 1956 ई. में हिन्दू अल्पवयस्क और संरक्षण कानून तथा बच्चा गोद लेने और भरण-पोषण के अधिकार कानून बनाये गये। 1956 में सरकार छुआ-छूत विरोधी कानून पास कर दिया जिसके तहत छुआ-छूत का रिवाज दण्डनीय और संज्ञेय अपराध बना दिया गया। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1958 ई. में 'फैक्ट्री कानून' बनाया। जिससे स्त्रियों के कार्य के घण्टे निश्चित किए गये। 1961 ई. में एक कानून के द्वारा दहेज प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1960 ई. में एक कानून के द्वारा 'अनाथ एवं अपाहिज बच्चों की सुरक्षा' की व्यवस्था की गई। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित क...